Tenant Rights: PG छोड़ते समय मकान मालिक डिपॉजिट वापस नहीं कर रहा? जानिए कब पैसे रोकना हो सकता है गैरकानूनी
Property Rules: पेइंग गेस्ट (PG) या किराए का कमरा छोड़ने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी जमा राशि वापस न मिलना किरायेदार और मकान मालिक के बीच विवाद का बड़ा कारण बन सकता है। कई किरायेदारों को यह जानकारी नहीं होती कि मकान मालिक डिपॉजिट में से कब पैसे काट सकता है, कितनी कटौती की जा सकती है और अगर बाकी रकम वापस नहीं मिल रही है तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अगर आप किसी PG या किराए के मकान में रहते हैं या हाल ही में वहां से कमरा खाली किया है, तो अपने अधिकारों के साथ-साथ किराए और डिपॉजिट से जुड़े जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना भी महत्वपूर्ण है। PG छोड़ने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या होगा? सिर्फ PG या किराए का कमरा छोड़ने के कारण मकान मालिक को आपका पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने पास रखने का अधिकार नहीं मिल जाता। किराए के समझौते की शर्तों और लागू कानूनों के आधार पर मकान मालिक कुछ वैध बकाया रकम डिपॉजिट से काट सकता है। इसमें बकाया किराया, बिजली या पानी का बिल और किरायेदार की वजह से हुए वास्तविक नुकसान की उचित भरपाई जैसी रकम शामिल हो सकती है। हालांकि, वास्तविक नुकसान और सामान्य टूट-फूट (Norm...